Responsive Menu
Add more content here...

राहुल गांधी को बड़ा झटका, सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस

Spread the love

Rahul Gandhi Defamation Case Update: मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज यानी गुरुवार को सूरत की सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के फैसले के बाद अब राहुल के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है. वहीं, खबर है कि राहुल कल यानी शुक्रवार को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे. बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीन अप्रैल को निचली अदालत की ओर से दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की थी.

कानून से खुद को ऊपर समझते हैं राहुल- अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट की ओर से खारिज की गई याचिका पर कहा है कि हमने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे है, और उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि उन्हें विशेष दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है.

सांसद होना दोषसिद्धि को निलंबित करने का आधार नहीं

सूरत कोर्ट की ओर से खारिज की गई राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित तोलिया ने कहा कि अदालत ने कहा है कि यह कोई असाधारण मामला नहीं है. शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त मामला बनता है. केवल एक सांसद होना दोषसिद्धि को निलंबित करने का आधार नहीं है. यह भी न्यायाधीश द्वारा देखा जाता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए आरोपी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को भी ध्यान में रखा जाता है.

बरकरार रहेगी राहुल की सजा

मानहानि मामले में राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था. उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था. बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. सजा मिलेने के एक दिन बाद राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था.

खारिज हुआ केस

मोदी सरनेम विवाद मामले में राहुल गांधी को मिली सजा बरकरार रहेगी. सेशंस कोर्ट के जज जस्टिस रॉबिन मोघेरा ने आज यानी गुरुवार को फैसला सुनाया. उन्होंने राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी है. अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा. बता दें, कांग्रेस कल यानी शुक्रवार को अहमदाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी.

कल हाईकोर्ट में अर्जी देंगे राहुल 

सूरत सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है. इसका मतलब है निचली अदालत से मिली उनकी सजा बरकरार रहेगी. वहीं, वहीं सेशंस कोर्ट के बाद राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं.

2019 का है मामला

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया.

अहमदाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी दे सकते हैं अर्जी

अहमदाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी दे सकते हैं अर्जी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेशंस कोर्ट से निराश होने के बाद अब राहुल के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है. रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी कल यानी शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

राहुल गांधी को जाना होगा हाईकोर्ट

राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद उनकी फिर से सांसदी बहाली खटाई में पड़ गई है. अभी तक के फैसले के मुताबिक, राहुल गांधी लोकसभा ता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलने की सूरत में अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. राहुल की याचिका खारिज

सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. अब राहुल के लिए अगला विकल्प हाईकोर्ट जाना हो सकता है.

कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज यानी गुरुवार को सूरत की सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीन अप्रैल को निचली अदालत की ओर से दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की थी. राहुल की अर्जी पर बीते 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. ऐसे में कोर्ट अगर सेशंस कोर्ट मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा देता है तो राहुल गांधी की सांसदी वापस हो सकती है.

Source : Prabhat Khabar

Read more – UPSC recruitment 2023: Retired govt. servants can apply for consultant posts at upsc.gov.in

Follow us for more : Theinsighttoday News

Read the latest and breaking Hindi news | English News on अब पाएं सबसे निष्पक्ष, विश्वसनीय और तेज खबरें, सिर्फ  THE INSIGHT TODAY पर . Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more..

Read Latest News on your Mobile app so Download Mobile app The Insight Today

Are you looking for – Best software company in jharkhand , Best software company in BiharBest Billing software company in jamshedpurBest Billing software company in RanchiBest mobile app development company in JamshedpurBest mobile app development company in RanchiBest mobile app development company in Nagpur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *