सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत देते हुए झारखंड सीआईडी की जांच रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। 2 जजों की बेंच ने इस मामले में कहा कि देवघर एयरपोर्ट पर कथित रूप से जबरन घुसने और विमान उड़ाने का दबाव बनाने के मामले में झारखंड पुलिस उपलब्ध सामग्री नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) को दे सकती है, और यदि DGCA चाहे तो इसके आधार पर कार्रवाई कर सकता है।
झारखंड पुलिस ने सितंबर 2022 में इस मामले में आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2022 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी देवघर एयरपोर्ट पर जबरन घुसे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) पर दबाव डालकर रात में विमान उड़ाने की कोशिश की, जबकि देवघर एयरपोर्ट पर उस समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

13 मार्च 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस की एफआईआर को रद्द कर दिया था, इसे पुलिस की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई मानते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह मामला पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सांसदों पर केस दर्ज करने से पहले सक्षम प्राधिकृत प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई थी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अब जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि अगर इस मामले में कोई मामला बनता भी है, तो वह एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत होगा, जो कि नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) के अंतर्गत आता है। इस मामले में राज्य सरकार की सीआईडी का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
झारखंड सरकार ने इसे आईपीसी की धारा 336 (दूसरों का जीवन खतरे में डालना) और 441 (किसी परिसर में जबरन प्रवेश) से जुड़ा हुआ बताया था, लेकिन सुनवाई के दौरान जज इससे सहमत नहीं हुए। बेंच ने कहा, “इस मामले में दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का कोई मामला नहीं है, और न ही जबरन प्रवेश का मामला है। वे केवल उड़ान भरने की अनुमति मांग रहे थे, उनका कोई अपराध करने का इरादा नहीं था।
Source: Abp live
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