डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस: सुप्रीम कोर्ट ने सजा टालने की अपील खारिज
डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा टालने की अपील खारिज कर दी है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.3 लाख डॉलर देने के मामले में दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी अपील खारिज करते हुए जज जुआन एम. मर्चेन को शुक्रवार को सजा सुनाने की अनुमति दे दी है।
हश मनी केस: डोनाल्ड ट्रंप पर क्या हैं आरोप?
हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2006 में स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ संबंधों को छिपाने के लिए उन्हें हश मनी देने की कोशिश की थी। हालांकि, ट्रंप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। न्यूयॉर्क की अदालतों ने पाया है कि ट्रंप बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर के 34 मामलों में दोषी हैं। ये सभी मामले उनके निजी जीवन से जुड़े हैं, न कि राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यों से।

जज मर्चेन का फैसले पर रुख और ट्रंप के वकीलों की दलील
हश मनी मामले की सुनवाई कर रहे जज जुआन एम. मर्चेन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन उनसे इसका भुगतान नहीं कराया जाएगा और न ही कोई जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बीच, ट्रंप के वकीलों ने इस सजा को राजनीति से प्रेरित और गलत बताया है। उनका कहना है कि इस मामले की वजह से ट्रंप की राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। ट्रंप के वकील डी. जॉन सॉयर ने अदालत में दलील दी कि जब तक ट्रंप की अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, सजा को टाल दिया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की दलील को खारिज करते हुए कहा कि वर्चुअल सुनवाई के चलते ट्रंप के ट्रांजिशन में कोई बाधा नहीं आएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामलों का राष्ट्रपति पद से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, उनके निजी कार्यों के लिए उन्हें दोषी ठहराना उचित है।
Source: Abp news
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