तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कम से कम 11 महीने तक जेल में ही रहना पड़ सकता है.
तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कम से कम 11 महीने तक जेल में ही रहना पड़ सकता है. उनपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने मुहर लगा दी है. इस संबंध में 6 मई को आदेश के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के मुताबिक एनएसए लगाने का फैसला 12 महीने तक लागू होगा. ऐसे में अभी उन्हें 11 महीने जेल में रहना पड़ सकता है. बता दें कि पांच अप्रैल को मनीष पर एनएसए लगाया गया था.
आठ मई को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
मनीश कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. उन्होंने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने, जमानत देने और एनएसए को हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के सारे दलीलों को खारिज कर दिया था. शीर्ष कोर्ट ने वकील को मामले में हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया था. बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फेक फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप है.
डीएम की अनुशंशा पर लगा एनएसए
तमिलनाडु में मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 13 FIR दर्ज किया है. इसमें 6 में मनीष कश्यप नामजद हैं. इसके बाद 30 मार्च को तमिलनाडु पुलिस ने बिहार से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया था. पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद मदुरई के DM ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाने की अनुशंसा की. इसके बाद मामला सरकार की सलाहकार बोर्ड के पास भेजा गया. इस बोर्ड के द्वारा यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने के पर्याप्त कारण बतायें गए हैं. इसके बाद, पांच अप्रैल को उनपर एनएसए लगा दिया गया.
Source: Prabhat Khabar
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