RTE Amendment 2024 (नो डिटेंशन पॉलिसी): शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने पढ़ाई में सुधार को ध्यान में रखते हुए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया है। पहले तक कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को हर हाल में अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा करने से उनमें पढ़ाई के प्रति गंभीरता कम होती जा रही थी। इस बार से ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया गया है।
खबरों के अनुसार, अब छात्रों को शैक्षणिक मानकों को पूरा करना होगा। यदि वे इसमें असफल होते हैं, तो उन्हें उसी क्लास को दोबारा पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन यह नहीं होगा कि यदि फेल हो गए तो पूरा साल खराब हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार, छात्रों को दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि वे इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तभी वे अगले कक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे।
इस बदलाव के तहत, छात्रों के प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले, कक्षा 8 तक के छात्रों को फेल करने का कोई प्रावधान नहीं था। 2010-2011 में इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद शैक्षणिक मानकों में गिरावट की चिंताएं बढ़ गईं, और उच्च कक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

नए “निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024” के तहत, कक्षा 5 और 8 के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर दो महीने के अंदर पुनः परीक्षा देने का दूसरा मौका मिलेगा। हालांकि, यदि दूसरी बार भी असफल हो जाते हैं, तो छात्र एक और वर्ष उसी कक्षा में पढ़ाई करेंगे।
शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने और गिरती हुई शिक्षा स्तर की चिंताओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें, कई राज्यों, जैसे गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली, ने कक्षा 5 या 8 में फेल होने वाले छात्रों को रोकने की अनुमति देने वाली नीतियां लागू की हैं।
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम में पहले एक “नो-डिटेंशन पॉलिसी” शामिल थी, जिसने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की परवाह किए बिना अगले वर्ष में पदोन्नत करने से रोका था। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा और उनके शैक्षणिक कल्याण को सुनिश्चित करना था, ताकि प्रारंभिक शैक्षणिक विफलता से किसी पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
Source: Timesnowindia
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