उत्तराखंड में समान नागरिक कानून संहिता (UCC) की अधिसूचना जारी करने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य में सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा, और इसके तहत हलाला, इद्दत, बहुविवाह और तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की समरसता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया।

UCC In Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की ऐतिहासिक घोषणा
उत्तराखंड में समान नागरिक कानून संहिता (UCC) की अधिसूचना जारी करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने में राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिन-रात मेहनत की और समन्वय के साथ काम किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज का दिन न सिर्फ उत्तराखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। यह कानून समानता स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC को लागू करके वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने से उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार समान हो गए हैं और अब सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान कानून अस्तित्व में है। उन्होंने कहा कि यह क्षण उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हलाला, इद्दत, बहुविवाह, और तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।
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सीएम ने स्पष्ट किया कि यह किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है:
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। इसमें किसी को निशाना बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। यह समाज में समानता लाने का एक कानूनी प्रयास है, जिसमें किसी प्रथा को नहीं बदला गया है, बल्कि कुप्रथाओं को समाप्त किया गया है।
यूसीसी लागू होने की प्रक्रिया:
UCC अब उत्तराखंड राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा, सिवाय अनुसूचित जनजातियों के। इसके तहत, विभिन्न क्षेत्रों में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जैसे अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल को उच्च स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, और यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होती, तो मामला उनके पास भेजा जाएगा। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और पुलिस को सूचित किया जाएगा।
इस कानून के लागू होने से राज्य में समानता, न्याय, और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
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